चैनल हिंदुस्तान डेस्क: लोकसभा चुनाव के पांचवे से सातवें चरण का चुनाव होना है। इसके साथ ही इस्लामपुर और दार्जिलिंग विधानसभा के उपचुनाव भी होने है। पांचवें चरण में बानगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलूवेरिया, श्रीरामपुर, हूगली और आरामबाग में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौड़ जारी है। कई प्रकार के प्रलोभन और धमकाने की बातें भी सामने आ रही है। ऐसे में चुनाव में पारदर्शिता को लेकर आयोग पूरी तरह सख्त है। जिला निर्वाचन कार्यालय और चुनाव आयोग से मिल रही जानकारी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी को उसके मत के लिए प्रलोभन के तौर पर नकदी व कोई उपहार देता है तो तो उसे एक साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। मतदाताओं से कहा गया कि है कि ऐसी जानकारी मिलने पर तुरंत इसकी जानकारी कंट्रोल रूम में दें।
बताया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता या अन्य व्यक्ति को कोई चोंट पहुंचाता है या धमकी देता है तो उसे भी एक साल की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना भी हो सकता है। इस पर रोक लगाने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं।
ये मतदाताओं को डराने,धमकाने वालों पर निगाह रख रहे हैं। मतदाताओं से कहा गया है कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत देने और मतदाताओं को डराने-धमकाने के मामले की जानकारी है टोलफ्री नंबर 1950 पर जानकारी दें। त्वरित कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा।