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लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी को प्रचार करके बताना होगा अपना अपराधिक रिकॉर्ड

चैनल हिंदुस्तान डेस्क: चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों के लिए आपराधिक रिकॉर्ड को कम से कम तीन बार अखबार पर टीवी पर विज्ञापित करना अनिवार्य किया है। ये निर्देश 10 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए थे। लेकिन 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार इस नियम का इस्तेमाल किया जाएगा।

इस निर्देशानुसार सभी राजनीतिक दलों के भी अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड का भी विज्ञापन देना होगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और पार्टियों को प्रचार करने के दौरान व्यापक रूप से प्रसारित अखबारों और लोकप्रिय टीवी चैनलों में कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों पर अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना होगा। जिन उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें इस बात को चुनाव आयोग के सामने रखना होगा कि उम्मीदवारों को अब एक संशोधित फॉर्म (संख्या 26) भरना होगा।

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