चैनल हिंदुस्तान डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने रॉ के पूर्व अफसर आरके यादव की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनपर लगा जुर्माना माफ किया जाए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आर के यादव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। याचिकाकर्ता ने पाक अधिकृत कश्मीर (POK), गिलगिट और बल्टीस्तान में दो लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। इन इलाकों को भारत में शामिल करने का दावा न्यायिक दखल से नहीं हो सकता। कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए आरके यादव पर 1 जुलाई को जुर्माना लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने रॉ के पूर्व अफसर आरके यादव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। अब उन्होंने याचिका दायर कर जुर्माना माफ करने के लिए कहा था। दरअसल, उन्होंने गुलाम कश्मीर (PoK) गिलगिट और बाल्टिस्तान में दो संसदीय सीटें चिन्हित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को तभी खारिज कर दिया था और कहा था कि ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया था।
याचिका में कही गई थी ये बात
याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। याचिका में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर संविधान में पहले से ही इस क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटें चिन्हित हैं इस आधार पर कम से कम दो संसदीय सीटें भी चिन्हित होनी चाहिए। याचिका में इस बारे में पूर्व में 2013 और 2014 में लोकसभा में लाए गए विधेयकों का भी जिक्र किया गया था।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि उसने चुनाव आयोग से इस बारे में आरटीआई जरिए जानकारी मांगी थी चुनाव आयोग ने पूछी गई जानकारी का पत्र राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया था और राज्य चुनाव आयोग ने जानकारी देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह जानकारी मांगने का हक सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासियों को है और याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर का स्थाई निवासी नहीं है इसलिए उसे आरटीआई में यह जानकारी नहीं दी जा सकती।