डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एसडीजेएम अजय कुमार गुड़िया की अदालत ने मानहानि से संबंधित मामले में समन जारी किया है। राहुल गांधी को अब कोर्ट में हाजिर होकर जमानत लेनी होगी। राहुल गांधी के खिलाफ आइपीसी की धारा 500 के तहत समन जारी किया गया है।
गौरतलब है कि भाजपा युवा मोरचा के कार्यकारिणी सदस्य नवीन झा ने राहुल गांधी के एक बयान पर आपत्ति जताते हुए मानहानि का केस किया था। कोर्ट ने पूर्व में उस केस को खारिज कर दिया था। जिसके बाद केस के सूचक नवीन झा अौर उनके अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने मामले को प्रधान न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने निचली अदालत को मामले में फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था।
क्या आरोप लगाया गया है राहुल गांधी पर
राहुल गांधी ने 18 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा में हत्यारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, जो कांग्रेस में संभव नहीं है।
नवीन झा ने केस दर्ज करते समय कहा था कि राहुल गांधी के इस बयान से उन्हें गहरा आघात लगा है अौर यह भाजपा की छवि धूमिल करने का प्रयास है। इधर, अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि आइपीसी की धारा 500 के तहत जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, उसे साधारण कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों ही सजा से दंडित किया जा सकता है। इस धारा के तहत दो वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है।