चैनल हिंदुस्तान डेस्क: सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने की सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से अटॉर्नी जनरल ने दलील दी है कि इस मामले में एसआईटी ने जांच सही से नहीं की है। जांच के दौरान टीएमसी से जुड़े लोगों की जांच नहीं की गई है, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। समन के आधार पर हम एसआईटी के पास गए, क्योंकि सीबीआई को सभी दस्तावेज नहीं सौंपे गए थे। सीबीआई ने कहा है कि एसआईटी के प्रमुख डीजीपी थे, लेकिन राजीव कुमार ही सारी फंक्शनिंग कर रहे थे।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, सुदिप्तो रॉय को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लैपटॉप और सेलफोन बरामद किए गए थे। हमें वो डाटा भी मिला, जो फोरेंसिक को नहीं भेजे गए थे। उन्होंने दावा किया कि जो सबूत सीबीआई को दिए गए वो अधूरे थे। साथ ही कॉल डिटेल की जानकारी भी नहीं दी गई थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीबीआई ने दर्ज की गई एफआईआर पर कार्रवाई की, एफआईआर रोजवैली के खिलाफ था।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम नोटिस के जारी किए बिना कोई अवमानना नहीं कर सकते हैं। अवमानना तय करने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश दिया है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। हालांकि, इस दौरान सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करना चाहती है, जिसपर सीजेआई ने कहा कि आप बहुत ज्यादा कल्पना करते हैं। चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है कि पुलिस कमिश्नर को शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका जवाब 18 फरवरी तक दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा।