चैनल हिंदुस्तान डेस्क: रिलायंस कम्यूनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनके दो डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने एरिक्सन कंपनी की याचिका पर उन्हें यह आदेश दिया है कि वे कंपनी को 550 करोड़ का बकाया ब्याज सहित चुकायें।
कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगर वे चार सप्ताह के अंदर पैसा नहीं चुकाते हैं तो उन्हें तीन महीने जेल जाना पड़ सकता है। इसके अतिरक्ति उनपर एक करोड़ का जुर्माना भी लगाया जायेगा।
टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्सन की लगभग 550 करोड़ की बकाया रकम चुकाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को अवमानना का नोटिस दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया था।