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तीन तलाक बिल राज्यसभा से पास

चैनल हिंदुस्तान डेस्क: तीन तलाक बिल राज्यसभा से पासतीन तलाक बिल वोटिंग के बाद राज्यसभा से पास कर दिया गया है। बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े।

लोकसभा से यह बिल 26 जुलाई को ही पास हो चुका है और अब एक बार में तीन तलाक को अपराध माना जाएगा, साथ ही इसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान इस बिल में शामिल है।

रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि कानून के बिना पुलिस पीड़ित महिलाओं के शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मुस्लिम समाज बेटियों के लिए न्याय पर ही सवाल क्यों उठते हैं, यही सवाल 1986 में उठे थे और आज भी उठे हैं।

कांग्रेस भले ही 44 हो गई, भले ही आज 52 हो गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने देश हित में बगैर डरे फैसले लिए और चुनाव में हार-जीत के बारे में कभी नहीं सोचा। प्रसाद ने कहा कि हम आतंकवाद से लड़ने वाले लोग हैं।

मंत्री ने कहा कि अगर इस्लामिक देश भी महिलाओं के लिए बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें क्यों नहीं करना चाहिए। प्रसाद ने कहा कि गरीब परिवारों से ही तीन तलाक की 75 फीसदी महिलाएं आती हैं और हमें उनके बारे में विशेष तौर पर सोचना चाहिए।

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